कोलकाता की एक विशेष अदालत ने सीबीआई को आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष और चार अन्य डॉक्टर्स पर पॉलीग्राफ परीक्षण करने की अनुमति दी है। यह फैसला 31 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या की जांच के तहत लिया गया है। पीड़िता का शव अस्पताल के चेस्ट विभाग के सेमिनार हॉल में पाया गया था।