CBDT ने आयकर वर्ष 2025-26 के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तिथि को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15‑16 सितंबर तय की। फॉर्म में बड़े बदलाव और सिस्टम अपडेट की वजह से समय नहीं मिल पाया था। अब 6 करोड़ से अधिक रिटर्न पहले ही दाखिल हो चुके हैं। देर से दाखिला करने पर 1 000‑5 000 रुपये का जुर्माना और कुछ टैक्स लाभ खोने का जोखिम है। 31 दिसंबर तक बिलोरेट रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन दंड लागू रहेगा।